नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रशासन के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म

नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रशासन के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म

Anita Peddulwar
Update: 2018-10-06 13:56 GMT
नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रशासन के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अगर आपको नया राशन कार्ड बनाना है तो अब मूल शहर (नेटिव प्लेस) से सरकारी प्रमाणपत्र लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास राशन कार्ड नहीं होने का घोषणापत्र खाद्यान्न विभाग को लिखकर देना होगा। इस आवेदन के साथ परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड व बैंक पास बुक की फोटो कॉपी देने पर नया राशन कार्ड बन जाएगा। जिले से शपथपत्र बनाकर लाने की भी जरूरत नहीं है।

एक व्यक्ति के पास दो राशन कार्ड न रहे, इसलिए नया राशन कार्ड बनवाते समय खाद्यान्न विभाग के अधिकारी संबंधित व्यक्ति को पुराने कार्ड से नाम काटने का प्रमाणपत्र लाने को कहते थे। संबंधित व्यक्ति अपने मूल गांव या शहर जाकर खाद्यान्न विभाग या तहसील कार्यालय से प्रमाणपत्र लाकर जमा करता था। इस प्रमाणपत्र के आधार पर नए जगह से उसका नया राशन कार्ड बन जाता था। अब राशन कार्ड से बैंक अकाउंट व आधार नंबर लिंक हो चुका है। सभी परिवारों का डाटा खाद्यान्न विभाग अपने सिस्टम में फीड कर चुका है। इसलिए महाराष्ट्र व देश में कही भी संबंधित व्यक्ति का राशन कार्ड है, तो विभाग को पता चल जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए संबंधित व्यक्ति को आवेदन के साथ ही परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड व बैंक पास बुक की फोटो कॉपी व महिला सदस्य के दो फोटो देना अनिवार्य है। राशन कार्ड महिला सदस्य के नाम से ही बनेगा। महिला परिवार की प्रमुख सदस्य होगी। राशन कार्ड पर महिला सदस्य का फोटो लगेगा। घोषणापत्र गलत पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा।
 
सिस्टम से सब पता चल जाता है
जिनके पास राशन कार्ड है, उनका डाटा सिस्टम में दर्ज है। नया राशन कार्ड वहीं व्यक्ति बना सकता है, जिनके पास पहले से कार्ड नहीं है। नया राशन कार्ड बनाते समय घोषणापत्र लिया जाता है। साथ ही सदस्यों के आधार कार्ड व बैंक पास बुक की फोटो कापी ली जाती है। अगर पहले से राशन कार्ड है, तो सिस्टम से तुरंत पता चल जाता है। संबंधित व्यक्ति को जन्म गांव से प्रमाणपत्र लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी जगह से नाम काटकर नई जगह राशन कार्ड बनना चाहता है, तो वह भी बन जाता है। (लीलाधर वार्डेकर, खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी नागपुर शहर)
 

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