ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होने तक स्थानीय स्वराज संस्था की अवधि बढ़ाने पर सहमति

ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होने तक स्थानीय स्वराज संस्था की अवधि बढ़ाने पर सहमति

Anita Peddulwar
Update: 2021-06-23 04:24 GMT
ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होने तक स्थानीय स्वराज संस्था की अवधि बढ़ाने पर सहमति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य की 5 जिला परिषदों में ओबीसी को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, उसके आधार पर स्थानीय स्वराज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया है। इसे लेकर विविध ओबीसी संगठन तथा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित नहीं होता, तब तक राज्य की स्थानीय स्वराज संस्थाओं में चुनाव नहीं कराते हुए मौजूदा बॉडी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर मनपा की सर्वसाधारण सभा में आम सहमति हुई। निर्णय के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।

प्रक्रिया इस प्रकार पूरी हुई 
मनपा की ऑनलाइन आमसभा में सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने प्रस्ताव रखा। स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, पूर्व स्थायी समिति सभापति िवजय झलके ने अनुमोदन किया। प्रस्ताव का सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। कांग्रेस के नगरसेवक प्रफुल्ल गुड़धे ने कहा कि इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। महानगरपालिका इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रस्ताव मंजूर होेने की घोषणा कर राज्य सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए।

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