दीवार मामले में अमिताभ बच्चन कोे हाईकोर्ट से मिली राहत

बीएमसी ने दी नोटिस  दीवार मामले में अमिताभ बच्चन कोे हाईकोर्ट से मिली राहत

Anita Peddulwar
Update: 2022-02-23 13:54 GMT
दीवार मामले में अमिताभ बच्चन कोे हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपने जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा की दीवार बचाने बांबे हाईकोर्ट पहुंचे अभिनेता अमिताभ और जया बच्चन को अदालत ने राहत दी है। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को अभिनेता का पक्ष सुनने के निर्देश देते हुए किसी तरह की एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगा दी है।  न्यायमूर्ति आरडी धनुका और एसएम सोनक की खंडपीठ ने कहा कि वह 17 फरवरी 2022 को अमिताभ बच्चन की ओर से रखे गए उनके पक्ष पर छह हफ्तों में बीएमसी विचार करे। जरूरत हो तो कमिश्नर निजी सुनवाई कर सकते हैं। विचार के बाद भी अदालत ने अगले तीन सप्ताह तक बीएमसी को कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यदि बच्चन दंपत्ति को मामले में अपने पक्ष में बीएमसी के सामने कुछ और कहना है तो इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने बीएमसी की सुनवाई पूरी हुए बिना कोई कार्रवाई न करने के निर्देश देते हुए याचिका खत्म कर दी।  

 अमिताभ बच्चन ने अपनी याचिका में कहा है कि बीएमसी ने उन्हें अप्रैल 2017 में दो नोटिस दिए थे जिसमें कहा गया था कि उसके बंगले का कुछ हिस्सा रोड लाइन में आता है। बीएमसी उस हिस्से को अधिग्रहित करना चाहती है जिससे सामने की सड़क को चौड़ा किया जा सके। लंबे समय तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चन परिवार ने सोचा कि नोटिस रद्द कर दिया गया है लेकिन पिछले साल 22 मई को बीएमसी ने फिर नोटिस जारी किया जिसमें ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए जमीन अधिग्रहण की बात कही गई थी। दरअसल बीएमसी बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ के सामने स्थित संत ज्ञानेश्वर मार्ग की चौड़ाई 45 फुट से बढ़ाकर 60 फुट करना चाहती है जिसके लिए ‘प्रतीक्षा’ की दीवार समेत सामने का कुछ हिस्सा अधिग्रहित करना चाहती है।   


 

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