अरुण गवली की फर्लो अर्जी पर जेल डीआईजी को नोटिस
अरुण गवली की फर्लो अर्जी पर जेल डीआईजी को नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने डॉन अरुण गवली की फर्लो अर्जी पर जेल डीआईजी को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है, तब तक जेल डीआईजी को गवली की फर्लो पर फैसला लेने की छूट दी है। गवली ने हाल ही में कोर्ट में अर्जी दायर कर अपनी बात रखी। बताया कि, 30 नवंबर 2019 से उसकी फर्लो अर्जी जेल डीआईजी के पास विचाराधीन है। बीते 7 माह में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जेल डीआईजी को विचाराधीन अर्जी पर फैसला लेने का आदेश जारी करने की प्रार्थना की।
उल्लेखनीय है कि, कुछ ही दिन पूर्व गवली लंबी पैरोल के बाद नागपुर मध्यवर्ती कारागृह लौटा है। अरुण गवली को नागपुर खंडपीठ ने 13 मार्च को 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया था, लेकिन फिर लॉकडाउन के कारण उसकी पैरोल बढ़ाई गई थी। मुंबई के शिवसेना नगरसेवक की हत्या के अपराध में गवली नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहा है। हाल ही में उसकी बेटी का विवाह एक मराठी फिल्म अभिनेता के साथ संपन्न हुआ। बेटी की शादी के लिए गवली को पैरोल दी गई थी। गवली की ओर से एड. मीर नगमान अली ने पक्ष रखा।