एट्रोसिटी एक्ट : अठावले बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

एट्रोसिटी एक्ट : अठावले बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-22 18:33 GMT
एट्रोसिटी एक्ट : अठावले बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दिन पूर्व दिए फैसले को एकतरफा और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बता दें कि विपक्षी दलों के बाद अब केन्द्रीय मंत्री व लोजपा सुप्रीमों रामविलास पासवान ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है और सरकार से मांग की है कि इस मामले में वह शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। लोजपा की युवा इकाई दलित सेना अलग से पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। हालांकि पासवान ने मोदी सरकार के दलित विरोधी होने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि मौजूदा सरकार ने एससी-एसटी एक्ट को कहीं ज्यादा मजबूत किया है। सरकार ने कई ऐसी धाराएं जोड़ी है जिससे यह कानून और सख्त हुआ है।

पुनर्विचार याचिका दाखिल करे सरकार : पासवान

पासवान ने कहा है कि वे सरकार के मंत्री और एक सहयोगी दल होने के नाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग करते हैं कि इस मामले में सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे ताकि समाज के गरीब व वंचित तबके को न्याय मिल सके। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर चिंता जाहिर की और कहा कि दलित सेना जल्द ही इस संबंध में शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस संबंध में चिराग ने आज वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा किया है और माना जा रहा है कि सोमवार तक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी जाएगी। जूनियर पासवान ने सरकार से भी आग्रह किया कि दलितों व आदिवासी समाज को सम्मान से जीने के लिए वह इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। सरकारी कर्मी सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं।


जल्द दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका : आठवले

इस मामले पर राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि ससंद में 18 घंटों की चर्चा के बाद एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट को पारित किया गया है। इस एक्ट में किए गए सभी प्रावधान उचित है और अदालत ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत ही फैसला सुनाना चाहिए। आठवले का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले सभी मामले फर्जी नही होते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के बारे में दिया गया फैसला एकतरफा और अन्यायपूर्ण है। साथ ही एससी-एसटी समुदाय में डर निर्माण करने वाला भी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

आठवले ने बताया कि उन्होंने इस मामले में आज संसद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जल्द ही केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले है। बता दें कि बुधवार को भी भाजपा के एससी-एसटी के सभी सांसद और मंत्रियों ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से भेंट कर उनसे एट्रोसिटी एक्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का आग्रह किया था।

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