मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे एटीएस के वकील-अधिकारी

नसीम खान ने की थी मांग  मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे एटीएस के वकील-अधिकारी

Anita Peddulwar
Update: 2022-01-15 14:42 GMT
मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे एटीएस के वकील-अधिकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई । मालेगांव बम विस्फोट मामले की अदालत में सुनवाई के दौरान एटीएस के वकील और अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम खान की मांग पर राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह आदेश दिया है। गृह मंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए हुए पूर्व मंत्री खान ने कहा कि मालेगांव विस्फोट का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने के बाद इस मामले की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर पर मकोका हटा दिया गया था और उन्हें बरी करने के प्रयास किए जा रहे थे।

 एनआईए पर दबाव बनाकर राज्य सरकार और एटीएस की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनआईए की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इस जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी है, जिसमें आरोपियों को रिहा किया गया था। गत दिनोंखान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस मामले की हर सुनवाई के दौरान एटीएस के जांच अधिकारियों को अदालत में भेजा जाए। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने सुनवाई के दौरान एटीएस के जांच अधिकारी और वकील को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। इसके लिए नसीम खान ने राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया है l


 

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