महाराष्ट्र के सैनिक स्कूलों में शिक्षक-कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

 महाराष्ट्र के सैनिक स्कूलों में शिक्षक-कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

Anita Peddulwar
Update: 2020-04-24 12:06 GMT
 महाराष्ट्र के सैनिक स्कूलों में शिक्षक-कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में निजी अनुदानित सैनिक स्कूलों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है।प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने निजी अनुदानित सैनिक स्कूलों के प्रचलित नीति में संशोधन करने के लिए निर्देश दिया है। इसके अनुसार शासन के स्तर पर राज्य के निजी अनुदानित स्कूलों के संबंध में संशोधित नीति बनाने के लिए कार्यवाही शुरू है। इसके मद्देनजर अगले आदेश तक निजी अनुदानित सैनिक स्कूलों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर पद पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति करने को लेकर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्कूल किसी पद को व्यक्तिगत मान्यता नहीं दे सकेंगे।

 परिपत्र के मुताबिक राज्य के निजी अनुदानित सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों को कक्षा 5 वीं की बजाय अब नए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से कक्षा 6 वीं में प्रवेश दिया जाएगा। इस फैसले के कारण साल 2020-21 से कक्षा 5 वीं की कक्षाएं बंद हो जाएंगी। इससे कक्षा 5 वीं में पढ़ाने वाले शिक्षक अतिरिक्त हो जाएंगे। इन अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के लिए सरकार की ओर से स्वतंत्र आदेश जारी किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन होने तक सरकार की ओर से वेतन पहले की तरह जारी रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

सरकार ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार 13 फरवरी 2013 को जारी शासनादेश के मुताबिक शिक्षा की व्याख्या और उसके स्तर में सुधार किया गया है। इससे कक्षा पहली से पांचवीं तक कनिष्ठ प्राथमिक, कक्षा छठवीं से आठवीं तक वरिष्ठ प्राथमिक और कक्षा नौवीं और दसवीं को माध्यमिक तथा कक्षा ग्याहरवीं और बारहवीं को उच्च माध्यमिक संबोधित किया जाता है। इसके आधार पर नए शैक्षिणक वर्ष से कक्षा 6 वीं में विद्यार्थियों का दाखिला देने का फैसला किया गया है। 
 

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