MP: भोपाल में प्लास्टिक से बने नेशनल फ्लैग की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

MP: भोपाल में प्लास्टिक से बने नेशनल फ्लैग की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-24 10:40 GMT
MP: भोपाल में प्लास्टिक से बने नेशनल फ्लैग की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले, भोपाल जिला प्रशासन ने शहर में प्लास्टिक से बने नेशनल फ्लैग की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजस्व और नागरिक निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्लास्टिक के झंडों की बिक्री के संबंध में प्रतिबंध को लागू करें।

अपने आदेश में, लवानिया ने कहा कि प्लास्टिक के झंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और प्लास्टिक के झंडे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में प्लास्टिक के झंडे बेचते हुए पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लवानिया ने लोगों से प्लास्टिक के झंडे नहीं लेने का आग्रह किया।

प्लास्टिक के झंडे के अलावा, लवानिया ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहर में बेचे जाने वाले सभी राष्ट्रीय झंडे उस प्रपोशन के हों जो ध्वज के लिए कोड में दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। 

बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज कोड में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3: 2 होना चाहिए और कोई भी डेविएशन को कोड का उल्लंघन माना जाता है।

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