स्कूली बच्चों को वैन से परिवहन किया तो खैर नहीं, आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध

स्कूली बच्चों को वैन से परिवहन किया तो खैर नहीं, आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-16 08:02 GMT
स्कूली बच्चों को वैन से परिवहन किया तो खैर नहीं, आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क,शहडोल। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिले में भी वैन के माध्यम से स्कूली बच्चों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसा करते पाए जाने पर न केवल वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाएगा, बल्कि चालक का लाइसेंस व परमिट तक सस्पेंड किया जा सकता है। ऑटो में परिवहन तो किया जा सकेगा, लेकिन उसमें 5 बच्चे ही बैठाए जा सकेंगे। इससे ज्यादा बच्चे बैठाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट निरस्त किया जाएगा। वहीं बच्चों का परिवहन करते वैन मिलीं तो ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग का अमला उन्हें जब्त कर रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। साथ ही मालिक के खिलाफ  अदालत में चालान पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकार्ट ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में शहडोल में भी आरटीओ द्वारा कार्रवाई के संबंध में पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके बाद सोमवार से कार्रवाई शुरु भी कर दी गई है। जिसके तहत यातायात विभाग ने स्कूलों में बच्चों के परिवहन में लगे 13 वाहनों पर कार्रवाई की है।

नियम विरुद्ध चल रहे 13 वाहन हुए जब्त
सुरक्षा व अन्य मानकों की अवेहलना कर स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले 13 वाहनों पर यातायात पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की। एसपी के निर्देशानुसार यातायात डीएएपी अखिलेश तिवारी व प्रभारी सूबेदार अभिनव राय के नेतृत्व में महर्षि, केन्द्रीय विद्यालय और गुड शेफर्ड स्कूल में बच्चों का परिवहन करने वाले बिना किसी दस्तावेजों के परिवहन करने, ओवर लोड आदि पर कार्रवाई की गई। जब्त कर प्रकरण को परिवहन कार्यालय भेजा गया है। जब्त वाहन नंबर एमपी18 टी 3021, एमपी18 टी 1183, एमपी 18 बीबी 1532, एमपी 18 बीबी 2297, एमपी18 टी 1106, एमपी 18 टी 2167, एमपी 18 टी 3064, एमपी 18 सी 2760, एमपी 18 सी 4373, एमपी 18 बीबी 2046, एमपी 18 टी 3335, एमपी 18 बीबी 2361, एमपी 18 बीबी 7178 आदि परमिट, बीमा, फिटनेस, अग्निशामक यंत्र, फस्ट एड बॉक्स के बिना पाए गए। स्कूल के प्राचार्यो की मीटिंग लेकर निर्देश दिए कि स्कूली बसों मे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो का पालन करवाएं।

इनका कहना है
स्कूली बच्चों के परिवहन में शामिल मारुति वैन मोटरयान अधिनियम स्कूली बस की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। केवल स्टाफ  के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग के अलावा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई के लिए चर्चा की जाएगी। - आशुतोष भदौरिया आरटीओ शहडोल

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