51,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाली महिला को भी मिलेगा गुजारा भत्ता

51,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाली महिला को भी मिलेगा गुजारा भत्ता

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-21 14:16 GMT
51,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाली महिला को भी मिलेगा गुजारा भत्ता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने आय से जुड़ी असमानता के आधार पर 51 हजार रुपए प्रति माह कमाने वाली पत्नी को दस हजार रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अलग रह रही महिला का पति उससे दोगुना कमाता है। इसलिए महिला को गुजारा भत्ते के रुप में  हर माह दस हजार रुपए देने के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

ठाणे की पारिवारिक अदालत ने जून 2018 को पति को निर्देश दिया था कि वह अपनी पत्नी को हर माह अंतरिम गुजारा भत्ते के रुप में 10 हजार रुपए प्रदान करे। पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान पति के वकील ने दावा किया कि हिंदु विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत यदि पत्नी के पास खुद का भरणपोषण के लिए पर्याप्त आय न हो तो ही वह गुजाराभत्ता पाने की हकदार है। मेरे मुवक्किल की पत्नी हर महीने 51 हजार रुपए कमाती है। जहां तक मेरे मुवक्किल की बात है तो उन्होंने अपने पिता की बीमारी में बड़ी रकम खर्च की है। इसके साथ ही वे अपनी बूढ़ी मां की भी देखरेख कर कर रहे है। 

पति के वकील ने कहा, ऐसे में पारिवारिक अदालत की ओर से हर माह दस हजार रुपए पत्नी को देने का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। इसलिए इसे रद्द किया जाए। जस्टिस राजेश केतकर ने पति की ओर से पैरवी कर रहे वकील की दलील व मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि महिला का पति उससे दोगुना कमाता है, लिहाजा उसका जीवन स्तर काफी उंचा है। इसलिए महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इसके साथ ही जस्टिस ने कहा कि आय से जुड़ी असमानता को देखते हुए हमें निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं महसूस होती है। इसलिए फैसले को बरकरार रखा जाता है। यह कहते हुए बेंच ने पारिवारिक आदेश के खिलाफ पति की ओर से की गई अपील को खारिज कर दिया।

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