बॉम्बे हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-25 07:50 GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सावनेर पुलिस को नोटिस जारी किया है। पुलिस को नोटिस नोट अदला-बदली मामले में जारी किया गया है। इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

दरअसल मामला 7 मार्च 2017 का है। नोट अदला-बदली मामले के आरोपी हिरेन शाह को सावनेर पुलिस ने आरोपी बनाया था। पुलिस ने एक अन्य आरोपी अन्ना की शिकायत पर हिरेन शाह को आरोपी बनाया था। इसके बाद हिरेन शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उसे फंसाया जा रहा है। घटना के दिन उसके छोटे भाई का फोन आया था। उसने पुराने नोट बदलकर नए नोट के प्रबंध के बारे में पूछा था। पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने सावनेर पुलिस और फरियादी मोहम्मद शारीक शेख को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ बगैर अनुमति चार्जशीट प्रस्तुत ना करने के आदेश दिए है।

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