किसानों का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को जारी न करे लाइसेंस : बांबे हाई कोर्ट

किसानों का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को जारी न करे लाइसेंस : बांबे हाई कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-20 17:40 GMT
किसानों का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को जारी न करे लाइसेंस : बांबे हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसानों के बकाया एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) का भुगतान न करने वाले चीनी कारखानों को गन्ने की पेराई का लाइसेंस न जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने चीनी आयुक्त को आगाह किया है कि यदि सरकार ने लाइसेंस जारी किए तो हम उस पर रोक लगा देंगे।

जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने यह चेतावनी सामाजिक कार्यकर्ता गोरख घाडघे की ओर से दायर जनहित याचिका पर  सुनवाई के दौरान दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील आशीष गायकवाड ने कहा कि याचिका के अनुसार राज्य के 29 चीनी कारखानों ने किसानों का 350 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। यह भुगतान पिछले साल का है। किसानों को यह रकम न मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस दौरान सहायक सरकारी वकील प्रजाक्ता शिंदे ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए क्योंकि करीब 6 कारखानों ने ही किसानों को भुगतान नहीं किया है। इस पर बेंच ने कहा, हमें कारखानों के खिलाफ आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष सुनना पड़ेगा। इसलिए याचिकाकर्ता इन चीनी कारखानों को याचिका में प्रतिवादी बनाए। इसके बाद हम निर्देश जारी करेंगे।

बेंच ने कहा कि सरकार फिलहाल आश्वस्त करे कि 6 चीनी कारखानों को इस साल के लिए लाइसेंस न जारी किया जाए। यदि लाइसेंस जारी किए जाएंगे तो हम उस पर रोक लगा देंगे। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।

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