ब्रेक दी चेन : नागपुर में आज से सख्त पाबंदियों को बीच खुलेंगे बाजार

ब्रेक दी चेन : नागपुर में आज से सख्त पाबंदियों को बीच खुलेंगे बाजार

Anita Peddulwar
Update: 2021-06-01 04:31 GMT
ब्रेक दी चेन : नागपुर में आज से सख्त पाबंदियों को बीच खुलेंगे बाजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार दो महीने से बंद चल रहे बाजार को धीरे-धीरे खोलने की प्रक्रिया शुरू  हो गई है। ब्रेक दी चेन अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अब नागपुर महानगरपालिका ने भी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ गैर-जीवनावश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को सख्त पाबंदियों के तहत खोलने की छूट दी है। सभी तरह की दुकानें और बाजार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बंद रखना होगा। साथ ही जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय भी बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक यह दुकानंे सातों दिन खुलेंगी। पहले सुबह 11 बजे तक अनुमति थी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं है।

सोमवार शाम को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने अधिसूचना जारी कर शहर में पाबंदियों के साथ छूट की घोषणा की है।
-अधिसूचना अनुसार अब दोपहर 3 बजे के बाद चिकित्सा सेवा और अन्य आपात स्थितियों को छोड़कर या 13 मई 2021 के आदेश के तहत अनुमति दी गई होम डिलीवरी को छोड़कर आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 
-नागपुर शहर की सीमा में कोरोना कार्य से सीधे जुड़े लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें निजी कार्यालय का उल्लेख नहीं है। 
-ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं) के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रात 11.00 बजे तक दी जाएगी। 
-कृषि सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक सप्ताह तक खुली रहेंगी। 
-माल की आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 
-काउंटर पर तय समय से अधिक किसी भी ग्राहक को सेवा नहीं दी जाएगी। 
-आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उसे बंद किया जाएगा। 

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