दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो शिक्षा संस्थानों की इमारतें, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश

दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो शिक्षा संस्थानों की इमारतें, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश

Tejinder Singh
Update: 2018-08-30 16:13 GMT
दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो शिक्षा संस्थानों की इमारतें, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है हमने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी इमारतों को दिव्यांगों के अनुरुप बनाए ताकि वे सुगमता से शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश कर सके और अासानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा लके। गुरुवार को सहायक सरकारी वकील निशा मेहरा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगो के अनुरुप सुविधाएं नहीं है उन्हें एक साल के भीतर अपने यहां जरुरी बदलाव करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक शासनादेश जारी किया है। जिसमें सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों को पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 व सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए कहा गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व जस्टिस राजेश केतकर की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस दौरान सहायक सरकारी वकील ने कहा कि शासनादेश में शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांगों के अनुरुप क्लास रुम व प्रयोगशलाओं के साथ ही पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए भी जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस पर बेंच ने कहा है कि सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं इस पर निगरानी रखना भी जरुरी है। इसलिए सरकार हर तीन महीने में इसको लेकर अपनी एक आडिट रिपोर्ट पेश करे। ताकि दिव्यांगों के लिए जरुरी सुविधाएं शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध हो सके। 
 

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