बिल्डर की जमीन अधिग्रहित करने पर NHSRCL ने कहा गलती से जारी हुआ नोटिस

बिल्डर की जमीन अधिग्रहित करने पर NHSRCL ने कहा गलती से जारी हुआ नोटिस

Tejinder Singh
Update: 2018-10-10 14:24 GMT
बिल्डर की जमीन अधिग्रहित करने पर NHSRCL ने कहा गलती से जारी हुआ नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर की जमीन आरक्षित किए जाने के मामले में नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पेरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) व ठाणे महानगरपालिका से जवाब मांगा। एटलांटा लिमिडेट ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि  2 मई 2018 को ठाणे महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को ठाणे इलाके में जारी निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा गया। नोटिस के अनुसार जिस जगह पर इमारत का निर्माण कार्य हो रहा है वह बुलेट ट्रेन के लिए आरक्षित की गई है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एमएम वशी ने कहा कि ठाणे मनपा ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें मुवक्किल के भूखंड का उल्लेख ही नहीं है। 

गलती से जारी हुआ नोटिस
इस पर एनएचएसआरसीएल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता टीजे पंडियन ने कहा कि यह नोटिस गलती से जारी हुआ है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आपसे (एनएचएसआरसीएल)  अनजाने में हुई गलती के चलते याचिकाकर्ता को परेशानी का सामना कर पड़ा रहा है। खंडपीठ ने एनएचएसआरसीएल व ठाणे महानगरपालिका को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लांच किया था। 

Similar News