कर्मचारियों के लिए मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, वेतन सिफारिशें को मंजूरी
कर्मचारियों के लिए मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, वेतन सिफारिशें को मंजूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की निचली अदालतों में कार्यरत सभी वर्गों के न्यायिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अंतरिम सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाना था। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत न्यायिक अधिकारियों की वेतन संरचना व भत्तों तथा पेंशन को लेकर विभिन्न पहलूओं का अध्ययन करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2018 को आयोग की अंतरिम सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था।
बता दें कि बीड़, लातूर और उस्मानाबाद जिला परिषद में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले 616 कर्मचारियों को मारुफ करार के एवज में कालेलकर करार के प्रावधान लागू करने की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। इस फैसले से इन कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मिल सकेगा। कालेलकर करार अधिक लाभदायक होने के कारण कर्मचारी संगठनों ने इसमें समावेश करने की मांग की थी।
नागपुर के काटोल नगर परिषद के मंजूर विकास प्रारूप में खेल के मैदान के लिए आरक्षित आरक्षण क्रमांक 24 को बदलकर आवासीय विभाग में शामिल करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। काटोल शहर के मंजूर विकास योजना में नगर परिषद की मिल्कियत के सर्वे क्रमांक 828 व 830 (पुराना गेट क्र.600) जमीन पर आरक्षण क्रमांक 24 में 1.365 हेक्टेयर क्षेत्र खेल के मैदान के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन इस जमीन पर नगर परिषद ने पहले ही एकात्मिक गृह निर्माण व झोपड़पट्टी विकास कार्यक्रम के तहत झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए घर बनाया है। इसलिए इस जगह का आरक्षण बदल कर इसे आवासीय विभाग में शामिल करने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है।