प्रमाण-पत्र के बगैर गोद लिए बेटे के लिए नहीं दे सकते अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश: हाईकोर्ट 

प्रमाण-पत्र के बगैर गोद लिए बेटे के लिए नहीं दे सकते अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश: हाईकोर्ट 

Anita Peddulwar
Update: 2020-02-29 11:50 GMT
प्रमाण-पत्र के बगैर गोद लिए बेटे के लिए नहीं दे सकते अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश: हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गोद लिए हुए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देश देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुंकपा नियुक्ति का निर्देश देने का आग्रह करने वाले आनंद लक्ष्मण सीमा (याचिकाकर्ता) ने खुद को गोद लिए जाने का वैध दत्तक प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है। लिहाजा याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती है।

याचिकाकर्ता को गोद लेने वाली सीमा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत थी। याचिकाकर्ता की मां (सीमा) का 24 अप्रैल 2011 को निधन हो गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसकी मां ने उसे गोद लिया था। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन के तहत  कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने याचिकाकर्ता से दत्तक प्रमाणपत्र पेश करने के लिए कहा लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसकी मां ने उसे गोद लिया है इसका प्रमाण उसकी मां के परिवार वाले लोग दे रहे हैं। उसकी मां के परिवार के लोगों को मुझे अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  

न्यायमूर्ति नितिन जामदार व न्यायमूर्ति एमएम कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपनी मां का उत्तराधिकारी है इसको लेकर वैध दत्तक प्रमाणपत्र पेश करने में विफल रहा है। जब याचिकाकर्ता ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसी वक्त उसे उसकी मां के जिंदा रहते तैयार कराया गया दत्तक प्रमाणपत्र पेश करने को कहा गया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। याचिका में उल्लेखित तथ्यों व केंद्र सरकार के वकील की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को वैध दत्तक प्रमाणपत्र पेश करना जरुरी है। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 

Tags:    

Similar News