फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की मांग अदालत में खारिज

फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की मांग अदालत में खारिज

Anita Peddulwar
Update: 2021-05-14 14:58 GMT
फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की मांग अदालत में खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एस्प्लेनेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआई ने मुंबई पुलिस की सायबर प्रकोष्ठ को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग मामले को लेकर जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी। सीबीआई ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत इस विषय में आवेदन किया था। जिसमें रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने का निवेदन किया गया था।अतिरिक्त मुख्य महानगरिय दंडाधिकारी ने सुनवाई के बाद सीबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया है। 

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में बतौर विशेष सरकारी वकील पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजय मिसर ने सीबीआई के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस ने जो डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किया है। वह अलग मामले के लिए जब्त किया गया है। जबकि सीबीआई दूसरे मामले की जांच कर रही है। इसलिए एक अपराध को लेकर जब्त की गई सामग्री दूसरे अपराध की जांच के लिए इस्तेमाल नहीं कि जा सकती है। इसके अलावा जो डिजिटल रिकॉर्ड व उपकरण जब्त किए गए हैं, उन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इसके अलावा सीबीआई अपनी सीमा के बाहर जाकर इस मामले की जांच कर रही हैं । इन दलीलों को सुनने के बाद मुख्य महानगरीयदंडाधिकारी ने सीबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला से जुड़े इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। 

 

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