CBI वकील की मांग- अबु सलेम को फांसी नहीं उम्रकैद हो

CBI वकील की मांग- अबु सलेम को फांसी नहीं उम्रकैद हो

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-04 16:21 GMT
CBI वकील की मांग- अबु सलेम को फांसी नहीं उम्रकैद हो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने 1993 बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की है। मुंबई की टाडा कोर्ट में गैंगस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर बहस चल रही। इसी दौरान सीबीआई के वकील दीपक साल्वे ने सलेम के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की। केस की सुनवाई कर रहे जज जीडी सनाप ने सीबीआई के वकील साल्वी की इस मांग की सराहना की। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी।

सीबीआई के वकील दीपक साल्वे ने कहा कि अबू सलेम को उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के कारण सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, अत: वो कोर्ट से उसे उम्रकैद की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। बुधवार को बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब खान इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे।

गौरतलब है कि पिछले महीने टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई अबू सलेम के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित 6 आरोपियों को टाडा अदालत ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिया था। जिसमें सलेम के आलावा मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट शामिल हैं। कोर्ट ने अबू सलेम को इस सीरियल ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना था। एक अन्य आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था।

मुस्तफा दोसा की मौत

मामले में दोषी करार दिए गए मुस्तफा दोसा की मौत हो गई। बीते मंगलवार की रात उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुस्तफा को उच्च रक्तचाप और शुगर की शिकायत थी। उसने टाडा कोर्ट को अपनी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में भी बताया था. ब्लास्ट केस में उसे फांसी की सजा भी मिल सकती थी। मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था, तो 2005 में अबू सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था।

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