PNB घोटाला : CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत अर्जी

PNB घोटाला : CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत अर्जी

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-12 16:14 GMT
PNB घोटाला : CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत अर्जी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। CBI की स्पेशल कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के चार आरोपियों की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है, जबकि एक कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जिस आरोपी को जमानत दी है, उसका नाम मनोज खरत है। बता दें कि PMLA की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को ही PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।

सिंगल विंडो ऑपरेटर के रुप में कार्यरत था
खरत पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में सिंगल विंडो ऑपरेटर के रुप में कार्यरत था और 117 दिन से जेल में बंद था। CBI ने पिछले दिनों इसके खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया था। कोर्ट ने जिन आरोपियों के जमानत आवेदन को रद्द किया है, उसमे हेमंत भट्ट, विपुर अंबानी, अर्जुन पाटील व प्रफुल्ल सावंत का नाम शामिल है। जिनमें सावंत PNB की ब्रेडी हाउस ब्रांच में कार्यरत था, जबकि पाटील मोदी की कंपनी में काम करता था।

मोदी की कंपनी में काम करता था पाटील
हजारों करोड़ रुपए के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी लंदन में छिपा हुआ है। नीरव मोदी के खिलाफ जल्द रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। इससे पहले भी नीरव एवं उसके परिवार के लोगों को जांच में शामिल होने के लिए कई समन भेजे गए, लेकिन आरोपियों ने इन सबकी अनदेखी कर दी। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि फिलहाल नीरव और उसके परिजन जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। CBI ने सोमवार को इंटरपोल से इस संबंध में संपर्क साधा है। CBI मेहुल चौकसी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना चाहती है।

Similar News