चंद्रपुर के जिलाधिकारी ने जारी किए गाइड-लाइन

कोरोना के नए वैरियंट को रोकने चंद्रपुर के जिलाधिकारी ने जारी किए गाइड-लाइन

Anita Peddulwar
Update: 2021-12-01 09:11 GMT
चंद्रपुर के जिलाधिकारी ने जारी किए गाइड-लाइन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने राज्य सरकार की सूचना के तहत चंद्रपुर जिलाधिकारी ने गाइड-लाइन जारी की है। इसके तहत सभी ने कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक है अन्यथा जुर्माना का प्रावधान किया है। सभी को कार्यक्रम, यात्रा अादि में शामिल होने के लिए संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्थान से चंद्रपुर जिलें में प्रवेश करने वाले यात्रियों का टीकाकरण होना जरूरी है अन्यथा 72 घंटे की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पास रखना आवश्यक है। सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, मंगल कार्यालय, सभागृह आदि बंदीस्त जगह पर आयोजन हेतु 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी।

खुली जगह में कार्यक्रम लेने के लिए  25 प्रतिशत लोगों को अनुमति है। कोई भी सम्मेलन के लिए एक हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर इसकी जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देनी होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा। कोई रूमाल पहनता होगा उसे ग्राह्य नहीं पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि नियमों का पालन न करने वाले आस्थापना पर दस हजार का जुर्माना होगा। यात्रा के दौरान भी यही नियम होंगे। जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने यह आदेश 29 नवंबर को निकाले जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। 

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