चिमूर के विधायक भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

चिमूर के विधायक भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

Anita Peddulwar
Update: 2021-01-11 11:44 GMT
चिमूर के विधायक भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  नागपुर  सुधार प्रन्यास  की घरकुल योजना में घर लेने के लिए झूठी जानकारी देकर शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में चिमूर के विधायक कीर्ति कुमार  उर्फ बंटी भांगड़िया (37) श्रीराम पैलेस धंतोली  निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।  न्यायालय के आदेश के बाद इमामवाड़ा और सक्करदरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। एड तरुण चतुरभाई परमार (55) भूपेशनगर पुलिस लाइन टाकली निवासी की शिकायत पर दोनों थाने में मामले दर्ज किए गए।

ऊंटखाना इलाके में नासुप्र की लोक गृह निर्माण योजना के तहत लिया आवास
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भांगड़िया ने मार्च 2007 से जून 2008 के बीच झूठी  शपथ पत्र पेश कर ऊंटखाना इलाके में नासुप्र की लोक गृह निर्माण योजना के अंतर्गत एबी 303 क्रमांक का आवास लिया। प्रत्यक्ष रूप में यह योजना बेघर लोगों के लिए थी।  अवैध तरीके से संपत्ति को हासिल कर धोखाधड़ी करने का मामला इमामवाड़ा पुलिस ने भांगड़िया पर दर्ज किया। इसी तरह भांगड़िया ने 5 अप्रैल 2007 से 16 मार्च 2009 के दरमियान झूठा  शपथ पत्र पेश कर खुद व परिवार के सदस्यों के  नाम घर, कमरे व जमीन नहीं होने का दावा कर आयुर्वेदिक ले-आउट स्थित नासुप्र की घरकुल योजना के अंतर्गत इमारत डी में 202 नंबर का कमरा (ब्लॉक) लिया। इस प्रकरण में सक्करदरा पुलिस ने भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

अधिवक्ता ने खोली पोल
किस तरह से अवैध तरीके से झूठा शपथ पत्र पेश कर नासुप्र की योजना में आवास हासिल किया, इस बारे में एड परमार ने भांगड़िया ने याचिका न्यायालय में दाखिल की थी। प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी वी. एम. देशमुख  ने इस प्रकरण की सुनवाई की। एड. सतीश उके ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों मामले में बंटी भांगडिया के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह आदेश दोनों थानों की पुलिस को दिया गया। उसके बाद यह मामला रविवार को पुलिस ने दाखिल किया।

 

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