प्रदेश में आचार संहिता में हो सकेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य

प्रदेश में आचार संहिता में हो सकेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य

Manmohan Prajapati
Update: 2018-11-06 12:48 GMT
प्रदेश में आचार संहिता में हो सकेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य
हाईलाइट
  • घरों से कचरा एकत्रित करने का कार्य
  • नाले/नालियों की साफ-सफाई
  • पेयजल आपूर्ति परियोजना कार्य

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 के कार्य विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान भी हो सकेंगे। नगरीय प्रशासन संचालनालय ने चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी नगर निगम आयुक्तों, नगरीय प्रशासन विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों तथा नगर पालिका एवं नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सोमवार को इन कार्यों हेतु अनुमति प्रदान कर दी। 

दी गई अनुमति में कहा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 के लिए नगरीय निकायों द्वारा टेण्डर जारी कर समय-सीमा में ये कार्य करवाए जाएं। इनमें फीकल स्लज मैनेजमेंट से संबंधित निविदा एवं निर्माण कार्य, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण जिनकी स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है, पेयजल आपूर्ति परियोजना के संधारण, सुदृढ़ तथा उन्नयन के कार्य, नाले/नालियों की साफ-सफाई, संधारण कार्य,  नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संधारण, सुदृढ़ तथा उन्नयन करने के लिए आवश्यक सामग्री, मशीनरी तथा उपकरण क्रय करना, सूखे कचरे के प्रबंधन हेतु मटेरियल रिकवरी फेसेलिटी के लिए निविदा एवं निर्माण कार्य, स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 के प्रचार-प्रसार शामिल है। 

इसके अलावा घर-घर कचरा एकत्रित करने, गीला तथा सूखा कचरा को पृथक करने आदि के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन, स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 की प्रचार सामग्री जिसके साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरुकता अभियान को भी सम्मिलित किया जाना है, का मुद्रण शामिल है। अनुमति में यह भी कहा गया है कि प्रचार सामग्री के मुद्रण के समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी राजनैतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, मंत्री आदि का चित्र प्रचार सामग्री में मुद्रित नहीं कराया जाए। 

अनुमति में यह भी कहा गया है कि नगरीय निकाय मच्छरों पर नियंत्रण हेतु सामग्री के क्रय हेतु टेण्डर भी बुला सकेंगे। आयुक्त नगरीय प्रशासन गुलशन बामरा ने सभी नगरीय निकायों से कहा है कि स्वच्छा सर्वेक्षण-2019 नगरीय निकायों के लिए प्राथमिकता का विषय है। इसलिए उपरोक्त निर्देशों पर निकाय स्तर पर आश्वयक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल ने भी अनुमति प्रदान की है।


 

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