धार्मिक भावनाओं का मामला: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को मिली जमानत, SC ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया 

धार्मिक भावनाओं का मामला: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को मिली जमानत, SC ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-05 07:36 GMT
धार्मिक भावनाओं का मामला: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को मिली जमानत, SC ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया 

डिजिटल डेस्क (भोपाल)। सर्वोच्च न्यायालय ने हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। फारुकी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए 28 जनवरी को याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बी.आर. गवई की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं। एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग.राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न होने के आधार पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के साथ-साथ मामले में चल रही जांच को देखते हुए जमानत देने की गुंजाइश नहीं बनती। गुजरात निवासी फारुकी को दो जनवरी को अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई।

आरोपी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। गौड़ ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन हिंदू देवी-देवताओं और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जानबूझकर गंदे और अभद्र मजाक कर रहे थे। हास्य कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया।

 

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