केपी ग्राउंड का कार्य अक्टूबर तक पूरा करें : हाईकोर्ट

केपी ग्राउंड का कार्य अक्टूबर तक पूरा करें : हाईकोर्ट

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-01 06:25 GMT
केपी ग्राउंड का कार्य अक्टूबर तक पूरा करें : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर महानगरपालिका और जिलाधिकारी को अक्टूबर 2020 तक कस्तूरचंद पार्क पर जारी सभी काम पूरे करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दो सप्ताह में मैदान के गड्ढे भर कर उसे समतल करने को भी कहा गया है। दरअसल, बारिश और अधूरे काम के कारण मैदान बदहाल है। जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। दूसरी ओर, मैदान पर बने पवेलियन पर अतिक्रमण हो गया है। स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी तस्वीरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पार्क से जुड़ी सू-मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने अतिक्रमण हो हटा दिया है, लेकिन पार्क की बदहाली जस की तस है। न्यायालीन मित्र एड. श्रीरंग भंडारकर ने मंगलवार को हुई सुनवाई में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पार्क पर प्रस्तावित वॉकिंग ट्रैक, स्मारक, मेट्रो के कामकाज जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो लंबे वक्त से अधूरे पड़े हैं। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 

मनपा ने बगैर विकास प्रारूप में बदलाव किए मेट्रो को दिया मैदान
दरअसल पार्क का एक हिस्सा नागपुर मेट्रो को निर्माण कार्य के लिए दिया गया है। न्यायालयीन मित्र ने इस पर भी आपत्ति की। दलील दी कि हेरिटेज का दर्जा प्राप्त इस पार्क को मेट्रो के लिए दिया ही नहीं जा सकता। मनपा ने बगैर विकास प्रारूप में बदलाव किए मेट्रो को यह मैदान दे दिया। इस  मनपा के अधिवक्ता जेमिनी कासट ने कोर्ट को बताया कि जिलाधिकारी के प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने मेट्रो को यह अनुमति दी है। इसके अलावा विविध संस्थाओं के काम मैदान पर चल रहे हैं, जिसका एक हिस्सा अक्टूबर 2020 तक पूरा होगा।

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