नपुंसकता के इलाज के लिए भुगतान मांगा, उपभोक्ता फोरम ने किया खारिज

 नपुंसकता के इलाज के लिए भुगतान मांगा, उपभोक्ता फोरम ने किया खारिज

Anita Peddulwar
Update: 2021-01-09 13:55 GMT
 नपुंसकता के इलाज के लिए भुगतान मांगा, उपभोक्ता फोरम ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने बीमा कंपनी को नपुंसकता के उपचार में किए गए खर्च का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग को लेकर की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। ठाणे जिला निवासी एक शख्स ने यह शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने 16 फरवरी 2018 को अपने नपुंसकता के इलाज के लिए सर्जरी कराई थी। इससे पहले उसने इलाज की मंजूरी के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्सुरेंश कंपनी के पास पत्र भेजा था। जिसे कंपनी ने नामंजूर कर दिया था। कंपनी ने शिकायतकर्ता के कानूनी नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। 
इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी।

शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को 6 लाख 24 हजार 402 रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने दो लाख रुपए मुआवजे व 30 हजार रुपए मानसिक यातना के लिए देने का आग्रह किया था। फोरम के अध्यक्ष जी एम कापसे की पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। बीमा कंपनी ने सुनवाई के दौरान शिकायत में किए गए सेवा के कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप का खंडन किया। बीमा कंपनी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने जो उपचार कराया है वह पालिसी के तहत मेडिकेयर प्लान में शामिल नहीं है। मामले से जुड़े तथ्यों व शिकायत पर गौर करने के बाद फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जब पॉलसी ली थी तो उसे पता था कि उपचार के लिए कौन से अलाइनमेंट शामिल हैं और कौन से नहीं। उसे पॉलिसी के नियम व शर्तों की जानकारी थी। चूंकि मेडिकेयर प्लान में वह अलिनेमेंट शामिल नहीं है जिसका शिकायतकर्ता ने उपचार कराया है। इसलिए हमें शिकायतकर्ता की मांग न्याय संगत नहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए शिकायत को खारिज किया जाता है। 

     

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