1 अप्रैल से ठेकेदारों को ऑनलाइन लेना होगा रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र

1 अप्रैल से ठेकेदारों को ऑनलाइन लेना होगा रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-29 12:28 GMT
1 अप्रैल से ठेकेदारों को ऑनलाइन लेना होगा रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शासकीय निर्माण विभागों के ठेकेदारों को आगामी 1 अप्रैल से गौण खनिज का उपयोग करने पर खनिज विभाग के पोर्टल से आनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र लेना होगा। उसी के बाद इन ठेकेदारों को उनके निर्माण कार्य के बिल का संबंधित निर्माण विभाग भुगतान करेंगे।

खनिज विभाग ने शासकीय निर्माण विभागों के अंतर्गत लोक निर्माण, जल संसाधन, पीएचई, नगरीय विकास, पंचायत-ग्रामीण विकास तथा खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग इस प्रकार कुल छह निर्माण विभागों तथा मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मप्र सडक़ विकास निगम तथा भण्डार निगम के प्रबंध संचालकों के लिये यह नवीन व्यवस्था लागू की है।

नवीन व्यवस्था के अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 के पश्चात विभिन्न निर्माण विभागों एवं उनके प्राधिकरणों द्वारा उपयोग में लाये गये गौण खनिज पर रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आनलाईन व्यवस्था लागू होगी। कोई भी ठेकेदार खनिज विभाग के पोर्टल पर जाकर आनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस तिथि के पश्चात उपयोग में लाये गये गौण खनिज के संबंध में खनिज विभाग द्वारा आफलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

ठेकेदारों से कहा गया है कि वे 1 अप्रैल 2018 के बाद जोभी खनिज क्रय करें, उसकी टीपी/प्रवेश पत्र में क्रेता के रुप में अपना नाम दर्ज करायें। यदि एन्ट्री पास/ईटीपी में क्रेता के रुप में निर्माण विभाग के ठेकेदार का नाम दर्ज नहीं होगा तब संबंधित एन्ट्रीपास/ईटीपी से क्रय की गई खनिज की मात्रा का भुगतान मान्य नहीं होगा।

निर्माण कार्य में लगने वाले विभिन्न गौण खनिजों की रॉयल्टी का भुगतान हो चुका है, की पुष्टि संबंधित निर्माण विभाग के बिल पास करने वाले अधिकारी द्वारा की जायेगी। बिल पास करने वाले अधिकारी प्रत्येक रनिंग बिल के साथ रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं या तकनीकी स्वीकृति में निर्धारित मात्रा को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक बिल से एक निश्चित राशि काट कर रख सकते हैं और अंतिम बिल भुगतान के पूर्व रॉयल्टी का समायोजन कर सकते हैं।

प्राक्योरमेंट जल संसाधन विभाग भोपाल के मुख्य अभियंता शिरिष मिश्रा ने कहा है कि ‘‘खनिज विभाग ने 1 अप्रैल 2018 से रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र आनलाईन निकालने की व्यवस्था की है। ठेकेदार को निर्माण विभागों के पास अपने बिल के साथ यह आनलाईन प्रमाण-पत्र देना होगा, तभी उसे भुगतान प्राप्त हो सकेगा।’’

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