सस्ती होंगी कोरोना की दवाएं, इलाज से जुड़ी वस्तुएं

सस्ती होंगी कोरोना की दवाएं, इलाज से जुड़ी वस्तुएं

Anita Peddulwar
Update: 2021-06-12 14:34 GMT
सस्ती होंगी कोरोना की दवाएं, इलाज से जुड़ी वस्तुएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती हो सकेंगी। इन दवाओं व कोरोना इलाज से जुड़ी चीजों पर लगने वाले जीएसटी में कमी करने की सिफारिश मान ली गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार की सहभागिता वाले मंत्रिगट द्वारा जीएसटी परिषद में यह मांग रखी गई जिसे स्वीकार कर लिया गया है।  इससे ऑक्सीजन और उससे संबंधित सामाग्रियों पर अब 12 की बजाय 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोरोना से संबंधित दूसरी दवाओं और वस्तुएं पर लगने वाले जीएसटी में 5 फीसदी की कमी करने से अब ये सस्ती मिल सकेंगी। इसके लिए पवार ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है।

शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस मांग को मंजूरी दी गई। अजित ने बीते 28 मई को हुई जीएसटी परिषद में यह मांग की थी। इसको देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अजित पवार व मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा सहित  8 राज्यों के वित्तमंत्रियों का मंत्रिगट स्थापित किया था। इस मंत्रिगट ने कोरोना के इलाज के जुड़ी चीजों पर जीएसटी कर में कमी करने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। जीएसटी परिषद ने मंत्रिगट की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।  

ऑक्सीजन व संबंधित सामग्री
चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निर्माण व संबंधित सामग्री पर अब 12 की बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, निजी इस्तेमाल वाले ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर, जनरेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क, कन्यूला, हेल्मेट, बायपप मशीन, हाय फ्लो नसल कन्यूला (एचएफएनसी) पर अब 12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। 

कोरोना जांच व संबधित वस्तु
कोविड परीक्षण किट के लिए12प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत,   आरटीपीसीआर मशीन - 18 प्रतिशत, आरएनए मशीन - 18 प्रतिशत, कोविड परीक्षण किट के लिए आवश्यक सामग्री - प्रचलित दरों के अनुसार, जीनोम अनुक्रमण किट - 12 प्रतिशत, जीनोम अनुक्रमण मशीनें - 18 प्रतिशत, निर्दिष्ट सूजन (डी-डिमर, आईएल -6 फेरिटिन और एलडीएच) - नई दरें 18%की बजाय 5% होंगी।

अन्य कोविड संबंधित सामग्री
व्यक्तिगत उपयोग वाले सभी पल्स ऑक्सीमीटर –पर 12प्रतिशत की बजाय5 प्रतिशत, हैंड सैनिटाइज़र - 18की बजाय5 प्रतिशत, पीपीई किट - 5 प्रतिशत, एन95 मास्क- 5 प्रतिशत, ट्रिपल लेयर मास्क - 5 प्रतिशत, सर्जिकल मास्क - 5 प्रतिशत , तापमान जांच उपकरण - 18 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत, एम्बुलेंस - 28प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत, मोबाइल क्लीनिक- 18 प्रतिशत स्थायी, बिजली और गैस पर चलने वाले श्मशान - 18 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी कर लगेगा। 

कोरोनावायरस दवाएं और टीके
रेमेडिसिविर –12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत, टॉसिलिज़ुमाब - 5 की बजाय 0 प्रतिशत, एम्फ़ोटेरिसिन बी - 5 की बजाय ५%, एंटी-कोगुलेंट (हेपरिन और इसी तरह) –12 की बजाय5 %, एमओएचएफडब्ल्यू और चिकित्सा विभाग द्वारा अनुशंसित अन्य दवाएं - प्रचलित दरों की बजाय 5% जीएसटी लगेगा।

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