पंचायत चुनावों में कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान 

पंचायत चुनावों में कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान 

Anita Peddulwar
Update: 2021-01-13 13:54 GMT
पंचायत चुनावों में कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान 

डिजिटल डेस्क,मुंबई। प्रदेश के 34 जिलों में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव में 15 जनवरी को कोरोना संक्रमित मरीज और क्वारेंटाइन कक्ष के व्यक्तियों को मतदान समाप्त होने के आधे घंटे पहले वोंटिग की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही दो बार जांच के बाद भी शरीर का तापमान निर्धारित मानदंड़ों से अधिक होने पर मतदाता को मतदान खत्म होने से आधे घंटे पहले प्रतिबंधात्मक उपायों का पालन करते हुए मतदान की अनुमति मिलेगी। गुरुवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी दी।

 उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को गडचिरोली और गोंदिया जिले की चार तहसीलों को छोड़कर बाकी जगहों पर सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। जबकि गडचिरोली और गोंदिया के चार तहसीलों में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। कोविड संक्रमित न होने वाले परंतु कंटोनमेंट क्षेत्र में रहन वाले मतदाताओं के शरीर के तापमान का दो बार जांच की जाएगी। तापमान निर्धारित मानदंड से अधिक नहीं होने पर मतदाताओं को सामान्य मतदाताओं की तरह सुबह 7.30 बजे से मतदान करने का मौका मिल सकेगा। मदान ने बताया कि मतदान के एक दिन पहले मतदान केंद्र की जगह और सामग्री को सैनिटाइज किया जाएगा। 

हर मतदान केंद्र पर होगी थर्मल स्क्रिनिंग
हर मतदान केंद्रों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था होगी। किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित मानदंड से अधिक पाए जाने पर उसकी दोबारा जांच की जाएगी। फिर भी यदि तापमान ज्यादा पाया गया तो संबंधित मतदाता को टोकन दिया जाएगा। उन्हें मतदान खत्म होने के आधे घंटे पहले बुलाया जाएगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाता की पहचान के लिए मतदाताओं को आवश्यकता के अनुसार फेसमास्क निकालना पड़ेगा। 

मतदान के दिन देनी होगी छुट्टी 
प्रदेश के 34 जिलों में ग्राम पंचायतों के चुनाव के दिन कंपनियों और प्रतिष्ठानाओं को अपने मजदूरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी अथवा दो घंटे देरी से आने की सहूलियत देनी पड़ेगी। गुरुवार को राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार मतदाताओं को उचित छुट्टी अथवा सहूलियत नहीं मिलने से मतदान के लिए नहीं आ सकने की शिकायत मिलने पर संबधित कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

 परिपत्र में कहा गया है कि चुनाव क्षेत्र वाले इलाकों के मतदाता कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यह छुट्टी उद्योग व श्रम विभाग के तहत आने वाले सभी आस्थापना, कारखानों और दुकानों के लिए लागू रहेगी। अपवादात्मक परिस्थिति में कर्मचारियों को छुट्टी देना संभव नहीं है तो उन्हें मताधिकार के इस्तेमाल के लिए दो घंटे की रियायत देनी चाहिए। संबंधित आस्थापना मालिकों को किसी भी परिस्थिति में  मदताताओं को मतदान के लिए कम से कम दो घंटे की सहूलियत देना आवश्यक होगा। राज्य के 34 जिलों में ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा। जबकि गडचिरोली के छह तहसीलों में 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। 
 

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