नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-10 10:38 GMT
नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, कटनी। सात साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी श्याम सिंह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। वहीं बालिका के परिजनों ने कहा कि आरोपी युवक को फांसी से कम सजा मंजूर ही नहीं थी। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाकर उनकी बच्ची के साथ इंसाफ किया है।

मामला 5 जून का
विशेष न्यायाधीश कटनी ने नाबालिग से रेप एवं हत्या के आरोपी श्याम सिंह उर्फ कल्लू पिता खुशाल सिंह राजपूत (22) निवासी चरगवां थाना स्लीमनाबाद कटनी को भादंसं की धारा 302 प्रमाणित होने पर फांसी की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप के आरोप में पांच माह के भीतर दूसरी बार फांसी सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार 5 जून को सात साल की नाबालिग पीडि़ता के माता-पिता घर पर नहीं थे और पीडि़ता अचानक खेलते हुए गायब हो गई थी। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर स्लीमनाबाद थाने में पहले अपराध क्रमांक 205/18 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

रेप कर क्रूरतापूर्वक कर दी थी हत्या
विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी श्याम सिंह उर्फ कल्लू राजपूत ने मासूम के साथ रेप किया और क्रूरतापूर्वक चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 302 आईपीसी सहित धारा 363, 376 (2) (झ), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं चालान विचारण के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आदेश में लेख किया है कि अभियुक्त श्यामसिंह उर्फ कल्लू राजपूत को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है।

कोर्ट ने अभियुक्त को 376 (2) (झ) में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 एवं में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये, धारा 363 में पांच वर्ष एवं दो हजार रुपये तथा 201 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उप संचालक लोक अभियोजन विजय कुमार उईके एवं डीपीओ हनुमंत किशोर शर्मा ने की।

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