बिजली बिल न भरने पर चल संपत्ति होगी कुर्क

बिजली बिल न भरने पर चल संपत्ति होगी कुर्क

Anita Peddulwar
Update: 2019-03-27 08:31 GMT
बिजली बिल न भरने पर चल संपत्ति होगी कुर्क

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बिजली बिल न भरने वालों की  चल संपत्ति अब कुर्क हो जाएगी।  लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ता की संपत्ति कुर्की का आदेश सिविल कोर्ट ने दिया था। लेकिन मंगलवार को जब आदेशानुसार कोर्ट बेलिफ उपभोक्ता के घर कार्रवाई करने पहुंचा, तो उपभोक्ता ने कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान एसएनडीएल के अधिकारी भी मौजूद थे। उपभोक्ता के भारी विरोध के चलते कर्मचारी बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट आए।

यह है मामला
जानकारी के अनुसार अनिल ईलमकर मानेवाड़ा के रामबाग कॉलोनी निवासी है। उपभोक्ता ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने पर वर्ष 2014-15 में  एसएनडीएल कंपनी ने पहले स्थायी लोक अदालत (पीएलए) में केस दायर किया, जहां उपभोक्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश पीएलए ने दिए थे। बावजूद इसके उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं करने पर एसएनडीएल ने सिविल काेर्ट में मामला दर्ज किया। जिस पर सिविल कोर्ट ने एसएनडीएल के पक्ष में फैसला सुनाया। उपभोक्ता ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया।

सुनवाई में कोर्ट ने एसएनडीएल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को बकाया राशि 46 हजार 526 रुपए का भुगतान करने के आदेश पारित किए थे। उपभोक्ता ने पीएलए के सभी आदेशों को स्वीकार किया, लेकिन बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी उपभोक्ता ने पीएलए के आदेशों का पालन नहीं करते हुए कोर्ट की अवहेलना की। निर्धारित समयावधि के बाद एसएनडीएल ने सिविल कोेर्ट नागपुर डिविजन में गुहार लगाकर एक्जिक्यूयशन पीटीशन दायर की। 

नहीं हो सकी कार्रवाई 
आदेशानुसार कोर्ट बेलिफ मंगलवार को उपभोक्ता के परिसर पर कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचा, जहां पर उपभोक्ता ने राजनीतिक पद के आधार पर समर्थक एकत्रित कर कार्रवाई में बाधा डाली, जिसके कारण टीम को वहां से निकलना पड़ा। एसएनडीएल अब पुलिस की निगरानी में अचल संपत्ति की कुर्की हेतु कोर्ट में याचिका दायर करेगा। मामले में  आगे उपभोक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिली है।
 

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