साइबर क्राइम : महिला से 4.43 लाख रुपए की ठगी

 साइबर क्राइम : महिला से 4.43 लाख रुपए की ठगी

Anita Peddulwar
Update: 2021-03-26 10:31 GMT
 साइबर क्राइम : महिला से 4.43 लाख रुपए की ठगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। फेसबुक मैसेंजर के जरिए अब साइबर अपराधी ठगी कर रहे हैं। गिट्टीखदान क्षेत्र की एक महिला भी  ठगी का शिकार हो गई। इस महिला के बैंक खाते से आरोपियों ने पहली बार में  50 हजार और उसके बाद अलग-अलग समय पर ओटीपी मांगकर कुल करीब 4 लाख 43 हजार 999 रुपए  निकाल लिए। पीड़ित महिला अर्चना मकरंद पंडित ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत की। उसके बाद यह मामला गिट्टीखदान थाने में दर्ज किया गया। 

फेसबुक पर विज्ञापन देख झांसे में आ गई
अर्चना ने फेसबुक पर भोजन की थाली ऑफर का विज्ञापन देखा और लालच में आकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क  किया। पश्चात साइबर अपराधी ने उन्हें एक लिंक भेजकर पहली बार 50 हजार रुपए उनके बैंक खाते से निकाल लिए। इस रकम को वापस पाने के चक्कर में हैकर बार-बार उनसे ओटीपी हासिल करता गया और उनके बैंक खाते से रकम निकालता गया। 

बेटी की पढ़ाई के लिए जमा कर रखी थी रकम 
पीड़ित अर्चना ने पुलिस को बताया कि, उसने उक्त रकम अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा कर रखी थी। साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि, सोशल मीडिया पर विज्ञापन के झांसे में न आएं। फेसबुक या सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन देखकर उससे कोई व्यवहार न करें। 

घटनाक्रम : गिट्टीखदान पुलिस के अनुसार चिखली गृह निर्माण सोसाइटी, दाभा निवासी अर्चना मकरंद पंडित (49) के बैंक खाते से रकम निकालकर साइबर अपराधी ने ठगी की। 17 मार्च 2021 को दोपहर करीब 12 बजे अर्चना पंडित के फेसबुक पर भोजन की थाली का आकर्षित करने वाला विज्ञापन आया। विज्ञापन में एक मोबाइल नंबर था। लालच में आकर अर्चना ने मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। पश्चात अज्ञात व्यक्ति ने अर्चना को मोबाइल पर एक लिंक भेजी और उसे डाउनलोड करने की सलाह दी। उसके बाद अर्चना को भोजन की थाली के लिए 10 रुपए पेड करने को कहा।

अर्चना लिंक को क्लिक करते ही अर्चना के बैंक खाते से  50,000 रुपए कट गए। इसका अर्चना को मैसेज मिला। अर्चना पूछताछ की तो आरोपी ने पैसे वापस आने का भरोसा दिलाते हुए अर्चना के मोबाइल पर आए एक ओटीपी नंबर को हासिल कर लिया। पश्चात अलग-अलग समय में अर्चना के बैंक खाते से कुल  4,43,999 रुपए कट गए। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 419,420 और  सहधारा 66(ड) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 

 

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