दिल्ली में राहत: सोमवार से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सकेंगे 100 लोग

दिल्ली में राहत: सोमवार से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सकेंगे 100 लोग

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-24 15:32 GMT
दिल्ली में राहत: सोमवार से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सकेंगे 100 लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (डीडीएमए) ने 26 जुलाई से दिल्ली वासियों को राहत देने वाला ऐलान किया है। नए आदेशों के मुताबिक 26 जुलाई से दिल्ली में अब मेट्रो 100 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता के साथ चलेगी। हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए किया गया है। इसके साथ ही इंटरस्टेट पब्लिक सर्विस बसों को दिल्ली में फुल सिटिंग कैपेसिटी के साथ सोमवार से ऑपरे‍ट करने की इजाजत दी गई है। 

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सोमवार यानी 26 जुलाई से शादी समारोहों में 100 मेहमानों के शामिल होने की मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली में शादी समारोहों में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति थी। वहीं अंतिम संस्कार में भी 100 लोग जा सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इस बार सरकार ने शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाज़त दी है।

सरकारी आदेश के अनुसार कारोबारी प्रदर्शनियों को भी शुरू करने की इजाज़त दी गई। इसमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे। राहत देने के साथ ही इस बार सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। नियमों के मुताबिक इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्‍या-क्‍या बंद रहेगा?
सभी स्‍कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्‍थान, कोचिंग इत्‍यादि अभी बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन डिस्‍टेंस लर्निंग से बच्‍चों को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़े की भी इजाजत नहीं होगी।

क्‍या-क्‍या खुलेगा?
कॉलोनी और रेजिडेंशियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स की दुकानें सप्‍ताह के सभी दिन खुल सकेंगी। इसमें आवश्‍यक और गैर-आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री करने वाली दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, गैर-आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
 

 

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