नागपुर एयरपोर्ट के 3 किमी दायरे में अब उड़ा सकेंगे ड्रोन

बैन नागपुर एयरपोर्ट के 3 किमी दायरे में अब उड़ा सकेंगे ड्रोन

Anita Peddulwar
Update: 2022-01-29 09:15 GMT
नागपुर एयरपोर्ट के 3 किमी दायरे में अब उड़ा सकेंगे ड्रोन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल की सुरक्षा को लेकर विमानतल प्रशासन द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करते हुए विमानतल के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने व 15 किलोमीटर के दायरे में बीम लाइट चमकाने पर पाबंदी लगाई गई है। विमानतल सूत्रों के मुताबिक, हालांकि यह पाबंदी वर्ष भर रहती है तथा पुलिस विभाग समय-समय पर इस पाबंदी के प्रति आगाह करता है, लेकिन आतंकी संगठन जैश- ए- मोहम्मद के कुछ आतंकियों द्वारा संघ मुख्यालय सहित शहर के कुछ प्रमुख स्थलों की रेकी किए जाने की घटना का खुलासा होने के बाद विमानतल सहित सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा अब तक इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। 

10 वर्ष से नहीं लगा पाए अत्याधुनिक एटीसी सिस्टम
नागपुर विमानतल पर 15 करोड़ से अधिक की लागत से अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाना है। हालांकि वर्ष 2012 में ही अत्याधुनिक एटीसी सिस्टम ‘इंद्र’ को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। गत 10 वर्षों से इस एटीसी सिस्टम की प्रतीक्षा की जा रही है। विमानतल सूत्रों के मुताबिक आगामी 3-4 माह में विमानतल परिसर से पुराना एटीसी सिस्टम हटाकर नया अत्याधुनिक एटीसी सिस्टम लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, आगामी दिनों में विमानतल पर अत्याधुनिक विदेशी रडार लगने की संभावना है। नया एटीसी सिस्टम लगाने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दायरा 250-300 किलोमीटर तक बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में यह दायरा लगभग 200 किलोमीटर है।  

1.28 करोड़ लीटर ईंधन की बचत
सूत्रों के मुताबिक, अत्याधुनिक एटीसी सिस्टम से विमानों का सटीक लोकेशन व हवाई मार्ग की जानकारी मिल सकेगी। नागपुर के आसमान से रोजाना 1800 से अधिक विमान गुजरते हैं। शार्टकट व सटीक हवाई मार्ग का उपयोग किए जाने से इन विमानों में लगने वाले ईंधन की बचत होगी। नागपुर विमानतल पर लगाए जाने वाले विदेशी एटीसी से 1.28 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने की संभावना है। 

पुलिस विभाग लेता है दखल
विमानतल की सुरक्षा व हवाई यातायात सुचारु रखने के लिए ड्रोन व बीम लाइट पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। फिलहाल पुलिस विभाग द्वारा विमानतल के 3 किमी के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी व 15 किमी के दायरे में बीम लाइट चमकाने पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यह पाबंदी वर्षभर रहती है। -यशवंत साराटकर, विमानतल सुरक्षा विभाग 

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