एकनाथ खडसे को हाईकोर्ट से मिली राहत 8 मार्च तक बढ़ी
एकनाथ खडसे को हाईकोर्ट से मिली राहत 8 मार्च तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में जमीन की खरीद से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के घरे में आए रांकापा नेता एकनाथ खडसे को कड़ी कार्रवाई से मिली राहत को 8 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। बुधवार को बांबे हाईकोर्ट ने समयाभाव के चलते मामले की सुनवाई स्थगित कर दी लेकिन खडसे को मिली राहत को अगली सुनवाई तक के लिए बरकरार रखा। खडसे ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर व जारी समन को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में खडसे ने दावा किया है कि पुणे की जमीन से जुड़े मामले का उनका कोई संबंध नहीं है।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने बुधवार को सुबह दस बजे इस मामले की सुनवाई रखी थी लेकिन एक बैठक होने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बैठक खत्म होने के बाद सुबह 11 बजे मामले का उल्लेख किया लेकिन खंडपीठ ने कहा कि हम 8 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेंगे। तब तक खडसे को मिली राहत जारी रहेगी।