70 लाख तक खर्च कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी

70 लाख तक खर्च कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-01-29 17:12 GMT
70 लाख तक खर्च कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रशासन ने तेज़ कर दी है। लोकसभा में प्रत्याशी 70 लाख से ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को निर्देश जारी करते हुए उडऩदस्ता गठन के आदेश भी जारी किए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही इन खर्चों का मिलान किया जा सके। जानकारी के अनुसार मई में लोकसभा चुनाव होने है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी कवायद तेज़ कर दी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को उडनदस्ता गठन के निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रत्याशियों के लिए 70 लाख की समय सीमा तय की है। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी को अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, और व्यय का भुगतान चेक के माध्यम से ही होगा। निर्वाचन घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक राजनीतिक दलों का पार्टी व्यय पर उडनदस्ता नजर रखेगा।
 

व्यय का बनाना होगा अलग रजिस्टर-
प्रत्याशियों को व्यय का अलग रजिस्टर बनाना होगा। जिसमें रोजाना का खर्चा प्रत्याशियों को रजिस्टर में लिखना होगा। व्यय पर्यवेक्षक कभी भी इन रजिस्टर का निरीक्षण कर सकते है। इसके लिए हालांकि अलग-अलग तिथियों पर चैकिंग की व्यवस्था प्रशासन करता है। हर 15 दिन में प्रशासन की लेखा टीम और प्रत्याशियों द्वारा जोड़े गए हिसाब का मिलान किया जाएगा।
 

वाहनों के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी अनुमति-
प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति जिला रिटर्निंग अधिकारी से लेनी पड़ेगी। अनुमति के बाद ही वाहन प्रचार में लगा पाएंगे। यदि बिना परमिशन के वाहन चलाए गए तो जब्ती की कार्रवाई प्रशासन करेगा।
 

48 घंटे में देना होगा जवाब -
जिन भी मामलों में अभ्यर्थी या उसके एजेंट को प्रशासन द्वारा नोटिस दिया जाएगा उसके 48 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने पर प्रत्याशी के खिलाफ रिटर्रिंग अधिकारी कार्रवाई करेंगे।

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