बिजली तार के विवाद में खेत मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला

तीन पुत्रों सहित मां का दस-दस साल की सजा बिजली तार के विवाद में खेत मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला

Manmohan Prajapati
Update: 2022-12-31 13:37 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

विशेष संवाददाता, कटनी। रीठी थाना क्षेत्र के गुरजी कला में सात साल पहले बिजली के तार के विवाद पर खेल मालिक परसादी पटेल पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी तीन पुत्रों शिवकुमार लोधी, रामसुजान लोधी, रामकुमार लोधी पुत्र मोतीलाल लोधी और मां पान बाई पत्नी मोतीलाल लोधी को पंचम अपर सत्र न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया। 

प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी एवं अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार  फरियादी परसादी पटेल के खेत के ऊपर से आरोपियों ने बिजली का तार खींच रखा था। परसादी पटेल ने आरोपियों से तार हटाने कहा लेकिन जब तार नहीं हटाया तो फरियादी स्वयं तार हटाने लगा। 

तब पानबाई गाली-गलौज करने लगी, उसी समय रामसुजान कुल्हाड़ी लेकर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए परसादी पटेल के सिर में कान के ऊपर हाहिनी ओर जोरदार प्रहार कर दिया। जिससे फरियादी वहीं गिरकर छटपटाने लगा। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और घायल के परिजनों को सूचना दी। फरियादी की रिपोर्ट पर रीठी थाना में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एच.के.रघुवंशी ने गवाहों बयान, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को धारा धारा 307, सहपठित धारा 34, विकल्प में धारा 326, 294, 506  भाग-2 आईपीसी में दोषी पाते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया।

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