तीन तलाक मामले में आरोपी पति को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

तीन तलाक मामले में आरोपी पति को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Tejinder Singh
Update: 2018-12-04 12:38 GMT
तीन तलाक मामले में आरोपी पति को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने तीन तलाक के जरिए पत्नी से अलग होने के मामले में आरोपी पति को मंगलवार को अग्रिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुर नजर नहीं आ रही है। लिहाजा हम आरोपी को जमानत को प्रदान करते है। न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने आरोपी इंतखाब आलम मुंशी को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान करते हुए कहा कि वह मामले की जांच में पूरी तरह से सहयोग करे और हर शनिवार को दो महीने तक पुलिस स्टेशन में हाजरी दे। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी मामले से जुड़े सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करे।

केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2018 को अध्यादेश के माध्यम से तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया था और इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया था। अध्यादेश में सजा के तौर पर तीन साल के कारावास  व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  इस अध्यदेश के आधार पर पालघर निवासी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। क्योंकि निचली अदालत ने आरोपी को जामनत देने से इंकार कर दिया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील विनसेंट डिसिल्वा ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने नियमों के तहत शिकायतकर्ता को तलाक के लिए नोटिस भेजा था। शिकायतकर्ता ने उसे तीन तलाक मान लिया। इस दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति के सामने उन्होंने शिकायतकर्ता को भेजी गई नोटिस की प्रति भी पेश की। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार है। वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। मामले से जुड़े दंपति का 1988 में विवाह हुआ था और उनके तीन बच्चे है।

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