JNPT में सुविधाओं के अभाव पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार 

JNPT में सुविधाओं के अभाव पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार 

Tejinder Singh
Update: 2018-11-09 13:54 GMT
JNPT में सुविधाओं के अभाव पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु पोर्ट (JNPT) के निकट अच्छी सड़के व अस्पताल जैसी बुनियादि सुविधाएं न प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने यह फटकार उरण सामाजिक संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई। याचिका में दावा किया गया है के JNPT के नजदीक कोई अस्पताल नहीं है। वहां से आठ किमी की दूरी पर स्थित ग्रामीण अस्पताल में आपात स्थिति से निपटने की सुविधा नहीं है। इसके अलावा इलाके में पुलिस की गश्त भी कम है।

इससे पहले JNPT की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बेंच के सामने कहा कि JNPT ने अपोलो अस्पताल के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत वहां पर नौ महीने में नया अस्पताल तैयार हो जाएगा। इस पर बेंच ने कहा कि तब तक राज्य सरकार वहां के ग्रामीण अस्पताल को सुविधाओं से लैस करे और यह आश्वस्त करे की वहां पर डाक्टर व ऐंबुलेंस उपलब्ध रहे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।

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