महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई

Anita Peddulwar
Update: 2021-11-12 07:04 GMT
महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई

डिजिटल डेस्क,, नई दिल्ली । महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में खेल के तौर पर आयोजित होने वाली बैलगाडी की दौड़ पर प्रतिबंध लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने याचिका में इस खेल के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की है।

महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में वकील सचिन पाटील के मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता में आने के बाद से बैलगाड़ी दौड पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई कराए जाने के लिए अदालत से बीस से भी अधिक बार अनुरोध किया था। आज प्रत्यक्ष रुप से प्रधान न्यायाधीश के पास जाकर इसे मेंशन किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने मामले की सुनवाई सोमवार को मुकर्रर की।   

गौरतलब है कि तमिलनाडु में खेले जाने वाले प्रसिद्ध खेल जल्लीकट्‌टू (बैलों का खेल) की तर्ज पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी बैलगाडी दौड़ को शुरु कराने का रास्ता साफ करने के लिए राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर ही पशुओं पर क्रुरता रोकथाम (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम,2017 बनाया था। इसमें स्पष्ट रुप से कहा गया था कि बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन से पहले आयोजकों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार ने इस खेल के संबंध में नियमों को अधिसूचित भी कर लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बैल के साथ होने वाली क्रूरता का हवाला देते हुए इसके आयोजन पर फिर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

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