वीआईडीसी की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

वीआईडीसी की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Anita Peddulwar
Update: 2021-07-20 09:31 GMT
वीआईडीसी की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने विदर्भ सिंचाई विकास विभाग (वीआईडीसी) द्वारा लोअर वर्धा सिंचाई प्रकल्प के तीन कामकाज के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर ‘जैसे थे’ के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश एवीपी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार, वीआईडीसी व अन्य को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। 

4 मई 2021 को लोअर वर्धा प्रोजेक्ट डिवीजन ने टेंडर नोटिस जारी करके प्रस्ताव मंगाए। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया में विविध तीन कार्यों के लिए टेंडर भरा, लेकिन याचिकाकर्ता को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने फौरन वीआईडीसी अभियंता को निवेदन सौंपा। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उनका प्रस्ताव तकनीकी आधार पर महज इसलिए खारिज किया गया, क्योंकि उन्होंने जियो-टैगिंग लेटर प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद उनके प्रस्ताव पर गौर नहीं किया गया, जिसके चलते हाईकोर्ट की शरण ली। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. अनूप ढोरे ने पक्ष रखा।
 

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