मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, 10 दिसंबर के बाद सुनवाई 

मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, 10 दिसंबर के बाद सुनवाई 

Tejinder Singh
Update: 2018-12-05 14:01 GMT
मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, 10 दिसंबर के बाद सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिलहाल मराठा आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और कहा है कि हम इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर दस दिसंबर को सुनवाई करेंगे। पेशे से वकील मुंबई निवासी जयश्री पाटील ने मराठा समुदाय को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में दिए गए 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने आरक्षण का जो निर्णय किया वह संविधान के खिलाफ है। इसके साथ वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी है, जिसके तहत कहा गया है कि आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढाया जा सकता है। 

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील सदाव्रते गुणरत्ने ने कहा कि सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों में 76 हजार कर्मचारियों की भर्ती कि घोषणा की है, जिसमें 16 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले इन पदों को भरने की घोषणा की है। इसके अलावा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आने लगे है। इसलिए जरुरी है कि आरक्षण से जुड़े निर्णय पर रोक लगाई जाए। क्योंकि आरक्षण से जुड़ा कानून संविधान व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। 

वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर वरिष्ठ अधिवक्ता वीए थोरात ने कहा कि इस विषय पर कई याचिकाएं दायर हो रही हैं। एक याचिका मराठा आरक्षण को लेकर लिए गए निर्णय को लागू करने की मांग को लेकर दायर की गई है। जहां तक बात सरकारी भर्ती की है तो इस संबंध में सिर्फ अखबरों में खबर छपी है। सरकार ने अब तक शासनादेश नहीं निकाला है। लिहाजा भर्ती से जुड़ी दलील पर विचार न किया जाए। सरकार ने मराठा आरक्षण से जुड़े पुराने निर्णय को निरस्त करके नया फैसला किया है। श्री थोरात ने कहा कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई को 10 दिन के टाल दिया जाए पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस विषय से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर 10 दिसंबर को सुनवाई होनेवाली है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले से जुड़ी याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई करेंगे। 
 

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