पाक्सो व दुष्कर्म के आरोपी पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना और रद्द किया मामला

पाक्सो व दुष्कर्म के आरोपी पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना और रद्द किया मामला

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-18 12:07 GMT
पाक्सो व दुष्कर्म के आरोपी पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना और रद्द किया मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ पाक्सो कानून व आईपीसी के तहत दर्ज किए बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपी को जुर्माने की रकम पुलिस कल्याण निधि में जमा करने का निर्देश दिया है।

शिकायतकर्ता ने आरोपी आतिश तोडकर के खिलाफ 10 अप्रैल 2019 को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी साल 2017 से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504, 506, 507 के अलावा पाक्सो कानून की धारा 4 व 6 तथा जाति उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज किया था। 

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति नितिन बोरकर के सामने आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील रौनक नाइक ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की सहमति दी है। यदि मामले को रद्द किया जाता है तो शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़िता ने जब शिकायत की थी तो उसकी उम्र 19 साल की थी, लेकिन जब साल 2017 में उसका यौन उत्पीड़न हुआ तो वह नाबालिग थी। इसलिए अदालत आरोपी की ओर से मामला रद्द करने की मांग पर विचार न करे। इसके अलावा इस मामले की जांच में पुलिसकर्मियों का समय नष्ट हुआ है।

इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि वे पुलिसकर्मियों के समय की बरबादी के लिए उचित जुर्माना देने को तैयार है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता इस मामले में मुकदमा चलाने की इच्छुक नहीं है। इसलिए इस प्रकरण को प्रलंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने जुर्माने की रकम पुलिस कल्याण निधि में जमा करने को कहा है। 
 

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