हाईकोर्ट ने कहा- जिग्नेश शाह का पासपोर्ट लौटाए CBI

हाईकोर्ट ने कहा- जिग्नेश शाह का पासपोर्ट लौटाए CBI

Tejinder Singh
Update: 2018-06-06 14:54 GMT
हाईकोर्ट ने कहा- जिग्नेश शाह का पासपोर्ट लौटाए CBI

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए के NSCL घोटाले के आरोपी व कारोबारी जिग्नेश शाह का पासपोर्ट 3 साल तक अपने पास रखने के CBI के निर्णय को अवैध व नियमों के विपरीत बताया है। हाईकोर्ट ने CBI को शाह का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है। शाह ने इससे पहले पासपोर्ट लौटाने की मांग को लेकर CBI कोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन निचली अदालत ने शाह के आवेदन को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जस्टिस पीडी नाइक के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कहा कि जांच एजेंसी को पासपोर्ट को जब्त करने का अधिकार है, उसे अपनी कैद में अनंतकाल के लिए रखने का नहीं । विदेशयात्रा के लिए जरुरी पासपोर्ट को रद्द करने का अधिकार पासपोर्ट एथारिटी के पास है। वह इस संबंध में कार्रवाई कर सकती है। नियमों के मुताबिक CBI को जब्त किए गए पासपोर्ट को पासपोर्ट एथारिटी के पास जमा करना चाहिए।

जस्टिस ने कहा कि CBI ने पासपोर्ट जब्त करने का आड़ में उसे तीन साल तक अपने पास रखा जो की एक तरह से पासपोर्ट को अपनी कैद में रखने जैसा है। CBI अनिश्चित काल तक पासपोर्ट को अपने पास नहीं रख सकती। यह कहते हुए जस्टिस ने पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि शाह विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने की शर्त का पालन करे।

 

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