उद्धव को  MLC बनाने हाईकोर्ट में याचिका

उद्धव को  MLC बनाने हाईकोर्ट में याचिका

Anita Peddulwar
Update: 2020-04-30 13:23 GMT
उद्धव को  MLC बनाने हाईकोर्ट में याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानपरिषद का सदस्य मनोनीत करने से जुड़े मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर राज्यपाल को निर्णय लेने का निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र मोहन अरोरा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री श्री ठाकरे को विधानपरिषद का सदस्य मनोनीत करने के संबंध में 9 अप्रैल 2020 को राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया है।

राज्यपाल के इस प्रस्ताव पर निर्णय न लेना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। यह लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है। याचिका के मुताबिक राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने में विलंब करना राजनीति से प्रेरित नजर आता है पर यह राजनीति खेलने का वक्त नहीं है।नागरिकों को सुशासन व अच्छा प्रशासन पाने का अधिकार है। इसलिए राज्यपाल को जनहित में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

अधिवक्ता सतीश तलेकर के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले दिनों हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने भी राज्यपाल को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बावजूद अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्यपाल जानबूझकर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। प्रशासन पर श्री ठाकरे का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। इसलिए राज्यपाल को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कहा जाए। 

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