NCP विधायक कदम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

NCP विधायक कदम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

Tejinder Singh
Update: 2018-12-03 16:30 GMT
NCP विधायक कदम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अन्ना भाउ साठे महामंडल में कथित घोटाले के मामले में आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रमेश कदम को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस अजय गड़करी ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कदम के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत आवेदन में कदम ने कहा था कि वह काफी समय से जेल में बंद है। मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए। सरकारी वकील ने जस्टिस के सामने कदम की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कहा कि कदम पर काफी गंभीर मामला दर्ज है ,इसके साथ ही जेल में भी उसका बरताव काफी अशिष्ट रहा है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कदम के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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