हाई कोर्ट ने शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त किया, दोबारा अपील पर मिला स्टे

हाई कोर्ट ने शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त किया, दोबारा अपील पर मिला स्टे

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-01 12:59 GMT
हाई कोर्ट ने शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त किया, दोबारा अपील पर मिला स्टे

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहडोल सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त कर दिया। शहडोल से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले महावीर प्रसाद मांझी ने ज्ञान सिंह पर चुनाव याचिका लगाई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए HC ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया। इसके बाद सांसद ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसपर कोर्ट ने उन्हें स्टे भी दे दिया। 

गौरतलब है कि 2014 में बीजेपी के दलपत सिंह ने इसी सीट से चुनाव जीता था। हालांकि चुनाव के कुछ दिनों बाद ही ब्रेन हेमरेज के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। 2016 में हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने कांग्रेस के हिमाद्री सिंह को पचास हजार से भी अधिक मतों से हराया था। महावीर मांझी इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। यह लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। 

हारने के बाद महावीर मांझी ने ज्ञान सिंह के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शहडोल में हुए लोकसभा उपचुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रभाव में आकर निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन जातिप्रमाण के आधार पर निरस्त कर दिया था। हालांकि निर्वाचन अधिकारी जाति के आधार पर नामांकन निरस्त नहीं कर सकता है। मांझी ने अपने चुनाव याचिका में इसे अवैध बताते हुए बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। 

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