APMC को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार,25 हजार की कॉस्ट भी

APMC को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार,25 हजार की कॉस्ट भी

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-25 06:08 GMT
APMC को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार,25 हजार की कॉस्ट भी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वाठोड़ा से बकरामंडी हटाने में तेजी न दिखाने वाली कृषि उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। एपीएमसी को यह रकम एक सप्ताह के अंदर ही कोर्ट मंे जमा करानी है। इसके बाद  मुख्यमंत्री राहत कोष में यह राशि भेज दी जाएगी। एपीएमसी को दो सप्ताह के भीतर  कलमना में बकरामंडी बनाने के सारे प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। नागपुर महानगरपालिका को भी दो सप्ताह में वाठोड़ा की बकरामंडी बंद कराने को कहा गया है। मामले में याचिकाकर्ता उमेश उतखेडे की ओर से एड. कार्तिक शुकुल ने पक्ष रखा। मनपा की ओर से जेमिनी कासट ने पक्ष रखा। 

प्रतिवादियों से जवाब मांगा
एपीएमसी और मनपा दोनों ने बीते दिनों वाठोड़ा से बकरामंडी हटा कर कलमना मंे स्थानांतरित करने का शपथपत्र दिया था। इसी को आधार बना कर कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। बुधवार को एक बार फिर याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया। अपनी शिकायत में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वाठोड़ा के रिहायशी इलाके में बकरामंडी बनाने की अनुमति देने वाला अपना आदेश मनपा ने अभी तक रद्द नहीं किया है और न ही एपीएमसी ने कलमना में बकरामंडी बनाने का कोई प्रबंध किया है। इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए एपीएमसी ने कोर्ट को बताया कि कलमना में बकरामंडी की व्यवस्था करने के लिए उन्हें 6 सप्ताह का समय और चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करने के लिए उन्हें गुमराह करने वाली एपीएमसी पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। एपीएमसी के वकील ने हाईकोर्ट से कॉस्ट रद्द करने की विनती की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। मामले में सभी प्रतिवादियों को 

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