पति ने कहा कोरोना से घट गई आय, पत्नी के गुजारा भत्ते में हो कटौती
पति ने कहा कोरोना से घट गई आय, पत्नी के गुजारा भत्ते में हो कटौती
डिजिटल डेस्क, मुंबई । कोरोना के चलते आय घटने से पति अपनी पत्नी को गुजाराभत्ता देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। बांबे हाईकोर्ट ने गुजाराभत्ता कम करने की मांग को लेकर पति की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए उपरोक्त बात कही है। पेशे से वकील पति ने याचिका में दावा किया था कि जब उसकी आमदनी प्रतिमाह 35 हजार रुपए थी तब पारिवारिक अदालत ने उसे आठ हजार रुपए प्रतिमाह पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। किंतु कोरोना के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के चलते अब मेरी आमदनी घट गई है। इसलिए गुजारा भत्ते की रकम को कम किया जाए।
न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने पति की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोरोना के चलते आमदनी घटने के चलते पति अपनी पत्नी को गुजाराभत्ता देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। हालांकि न्यायमूर्ति ने पति को निचली अदालत में गुजाराभत्ते से जुड़े आदेश में बदलाव करने के लिए आवेदन करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि पति गुजाराभत्ता कम करने की मांग को लेकर निचली अदालत में आवेदन करता है तो कोर्ट उसका जल्द से जल्द निपटारा करे। न्यायमूर्ति ने फिलहाल पति को गुजाराभत्ते की बकाया रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। जबकि पत्नी को दो सप्ताह के बाद गुजारा भत्ते की रकम को निकालने की इजाजत दी है। इस तरह से हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते की रकम से जुड़े आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया।