खड़े ट्रैक्टर से हादसा हुआ तो मालिक जिम्मेदार

कोर्ट ने कहा खड़े ट्रैक्टर से हादसा हुआ तो मालिक जिम्मेदार

Anita Peddulwar
Update: 2021-11-12 04:54 GMT
खड़े ट्रैक्टर से हादसा हुआ तो मालिक जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में माना है कि स्थिर खड़े ट्रैक्टर या अन्य वाहन से यदि कोई हादसा जुड़ा हो, तो वाहन के मालिक और चालक को दुर्घटना का जिम्मेदार माना जाएगा। नागपुर खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के करीम खान विरुद्ध फेमिदाबी के ऐसे ही फैसले का हवाला देकर बुलढाणा के राजुर निवासी गजानन रोठे और परिवार को मुआवजे का हकदार माना है। हाईकोर्ट ने माना कि मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अनुसार ट्रैक्टर मालिक और चालक द्वारा पीड़ित परिवार को 1.50 लाख रुपए मुआवजा 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा किया जाए।

परिवार ने ट्रिब्यूनल की शरण ली
घटना 2 नवंबर 1999 की है। 6 वर्षीय अपेक्षा अपनी मां के साथ मलकापुर-बुलढाणा रोड से पैदल घर लौट रही थी, तभी आरोपी चालक रमेश उदयकर अपना ट्रैक्टर लेकर वहां से गुजरा और उसने अपेक्षा को रौंद दिया। पीड़िता के परिवार ने मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की शरण ली। 24 जनवरी 2007 को ट्रिब्यूनल ने ट्रैक्टर मालिक विमलबाई उदयकर और चालक रमेश उदयकर को लापरवाही का दोषी करार देकर पीड़ित परिवार को 1 लाख 50 हजार रुपए मुआवजा और 7.5 प्रतिशत ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए। 

आरोपी लगातार बदलते रहे बयान
प्रतिवादियों ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में आरोपियों के बयान बदलते रहे। पहले दलील दी कि घटना के वक्त उसका ट्रैक्टर जगह पर स्थिर खड़ा था। ऐसे में इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की गलती नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर कोर्ट ने स्थिर ट्रैक्टर को भी हादसे का जिम्मेदार बताया। दूसरी दलील में आरोपियों ने सफाई दी कि महिला और उसकी बच्ची चालक की अनुमति के बगैर वाहन में बैठ गए। हाईकोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि चलते ट्रैक्टर में कोई भी चालक की अनुमति के बगैर बैठ ही नहीं सकता है।
 

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